हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद

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दरभंगा : बिहार के दरभंगा स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। त्वरित अदालत के पीठासीन पदाधिकारी मोहम्मद खुर्शीद आलम की अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केवल 20 हजार रुपये के विवाद में अपने सहोदर भाई की हत्या करने के आरोप में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कगवा गुमटी निवासी सुरेश कुमार मंडल और उसकी पत्नी किरण देवी को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई 29 अगस्त को ही पूरी कर ली गयी थी और अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निश्चित की थी। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि महज बीस हजार रुपये शादी खर्च की राशि नहीं लौटा पाने पर सहोदर भाई और भाभी ने हॉकी स्टिक से पीट-पीट कर छोटे भाई नरेंद्र कुमार का सिर फाेड़ दिया था। गंभीर रूप से घायल नरेन्द्र को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया था। पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।

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