पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा की दूसरी टॉपर के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने बीएसईबी पर पांच लाख का हर्जाना भी ठोंका है।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरी टॉपर रही भव्या कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये बीएसईबी को उसका परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीएसईबी पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाते हुये उस राशि को भव्या के जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के विकास पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है। भव्या ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे हिंदी विषय में काफी अंक दिया गया, जिससे वह परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं कर सकी।