छपरा : सारण जिला कोर्ट के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश श्याम किशोर साह ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 64/2005 तथा सत्र वाद संख्या 239/2005 हत्या के प्रयास मामले में दफा 307/37 में आरोपी पिता शंकर राय, पुत्र गुड्डू राय, ग्राम बनपुरा, थाना रसूलपुर को चार—चार वर्ष सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को काटनी होगी। इस मामले में उसी गांव की सुमन देवी तथा पिता कन्हैया राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने फरसा से जान मारने की नीयत से पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर हमला कर दिया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने न्यायालय में सरकार की ओर से पक्ष रखा।