महिला की हत्या में छह को उम्रकैद

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सिवान : डिस्ट्रीक्ट कोर्ट सिवान के एडीजे—5 मो. एजाजुदीन की अदालत ने बुधवार को एक महिला की पीट—पीट कर हत्या किये जाने के मामले में आरोपित छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं एक—एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने एक—एक लाख का जुर्माना भी लगाया

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओझा बढ़ेया गांव में 16 मई 2005 को नौ बजे दिन में उसी गांव के एक ही परिवार के पिता पुत्र एवं भाई, महादेव पांडेय, काशी पांडेय, जितेंद्र पांडेय, राधेश्याम पांडेय, वीरेंद्र पांडेय एवं एक महिला मनई देवी ने एक राय होकर रविन्द्र पांडेय की पत्नी कांति देवी की लोहे के रॉड एवम ईंट से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना तब हुई जब वह घर से बथान जा रही थी। रास्ते में अभियुक्तों द्वारा बालू गिराया गया था, जिसको लेकर जुबानी जंग के बाद यह घटना हुई। इस घटना को लेकर मृतका के पति रविन्द्र पांडेय ने  सभी आरोपितों को नामजद करते हुए हुसैनगंज थाने में प्रथमिकी दर्ज करायी। न्यायालय ने मामले पर विचारोप्रांत सभी आरोपितों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
(विजय कुमार पांडेय)

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