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लालू को डबल झटका, 30 तक करें सरेंडर

रांची/पटना : लालू यादव और उनके परिवार के लिए शुक्रवार का दिन खराब रहा। एक तो जमानत बढ़ाने के उनके दरख्वास्त को नामंजूर करते हुए रांची हाईकोर्ट ने उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया। वहीं नयी दिल्ली में ईडी ने बहुचर्चित रेलवे होटल टेंडर घोटाले के मामले में उनपर तथा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया।
गौरतलब है कि पिछले दिनों लालू को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी थी। जेल में रहते हुए उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से जमानत की अपील की जिसपर अदालत ने उन्हें 6 हफ्ते की अस्थायी जमानत दे दी थी। इसे बाद में लालू की एक अन्य अपील पर हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया था। अब एक बार फिर लालू ने जमानत बढ़ाने की अपील की जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया और हर हाल में 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया।

इस मामले में ईडी ने किया चार्जशीट

रेलमंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव हेतु आईआरसीटीसी के माध्यम से नियमों को ताख पर रखते हुए विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दे दिया था। टेंडर दिए जाने के बदले 25 फरवरी 2005 को कोचर बंधुओं ने पटना के बेलीरोड स्थित तीन एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को मामूली कीमत पर बेच दी। जबकि बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। बाद में यह जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख में ही दे दी गई। इसी जमीन पर बाद में लालू परिवार द्वारा शॉपिंग मॉल बनवाने का आरोप भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लगाया था।