पटना : आगामी २ अक्टूबर से देश में पब्लिक सेक्टर की सभी कम्पनियों को अपने शेयरों का लेन -देन इलक्ट्रॉनिक फॉर्म (ऑनलाइन बैंकिंग) के माध्यम से करना होगा। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में देश भर के अनलिस्टेड पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को अपने सभी लेन-देन डीमैट खाते के माध्यम से ही करने का आदेश जारी किया है। इससे आम निवेशकों को बहुत लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि इस नए नियम से निवेशकों के निवेश सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही साथ कंपनी के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब सरकार इस मामले की जांच कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर की छोटी कंपनियों का लेन- देन संदेह के घेरे में है। ऐसे में यह निर्णय प्रभावशाली हो सकता है।
कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 200 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को सरकार का कॉरपोरेट लॉ मानना पड़ता है। देश में हजारों ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें २०० से कम कर्मचारी हैं। इन कम्पनियों के शेयरों में धोखाधड़ी करना आसान था। पेपर के रूप में होने से शेयर चोरी होने का, गल जाने का या किसी प्रकार का फ्रॉड होने का डर सदैव बना रहता था। इन सबसे आम जन को बड़ा लाभ होगा। इससे कम्पनियों में हो रहे बेनामी शेयर होल्डिंग और बैक डेटेड शेयर निर्गमन को रोका जा सकेगा।
(राजीव राजू)