कोर्ट ने रोक दो थानाध्यक्षों का वेतन
सिवान : सीवान की एक सेशन अदालत ने न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोप में दो अलग-अलग थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का आदेश देते हुए न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
न्यायालय सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एडीजे 4 रामायण राम की अदालत ने आसाव थाने एक मामले 86/118 में बसंती देवी एवं अन्य की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका 306/20 मैं केस डायरी की मांग एक महीना से भी अधिक समय से की जा रही थी। बावजूद इसके द्वारा संबंधित थानेदार द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिससे नाराज होकर न्यायालय ने थानेदार का एक सप्ताह का वेतन काटने का तथा 2 दिन अंदर कारण परीक्षा के साथ न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है।
वही न्यायालय ने दलौदा थाना कांड संख्या 267 /19 में सोनू तिवारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका 325 / 20 में भी लगातार आदेश देने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित थानेदार का वेतन रोकने का आदेश दीया है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक सिवान एवं जिला कोषाधिकार पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है।
डॉ विजय कुमार पांडेय