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जानें, सारण में क्या होगी बालू की बिक्री व ढुलाई की दर? डीएम ने दिया आदेश

छपरा : सारण जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में बालू की बिक्री दर प्रति 100 घन मीटर 3450 रुपए निर्धारित कर दिया गया। साथ ही 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बालू ढुलाई शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अंचल अधिकारी तथा खनन विभाग के पदाधिकारी को इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक हरि किशोर राय ने कहा कि थाना के द्वारा बालू परिवहन में अनावश्यक प्रतिरोध पैदा नहीं किया जाए वहीं जिला अधिकारी द्वारा मोना पकड़ी के आसपास बालू के निर्धारित दर से संबंधित होडिंग लगाकर इसका प्रचार प्रसार निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता अरुण कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा, परिवहन पदाधिकारी तथा जिला खनन पदाधिकारी, सदर अंचलाधिकारी, व्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री रमेश राय व ट्रांसपोटर अमरनाथ राय सुरेश राय आदि उपस्थित रहे।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर कार्यशाला

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आज बिहार लोक शिकायत निराकरण अधिकार अधिनियम 2015 के प्रचार—प्रसार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिप अध्यक्षा मीना अरुण, नगर निगम अध्यक्षा, उपाध्यक्ष व नगर के सभी वार्ड सदस्य, जिला के सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त रोशन कुशवाहा, सदर डीसीएलआर संजीव कुमार, निर्वाचन विभाग पटना से आए पदाधिकारी आदि ने हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ईवीएम और वीवीपेट का उपयोग करने हेतु तथा इससे संबंधित जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि से आग्रह किया गया इसे जागरूकता के तौर पर अपने क्षेत्रों में लोगों को बताएं ताकी आने वाले समय में ईवीएम मशीन और वोटों की प्रदर्शित आ को समझ सके।