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two got 10 years imprisonment

शराब के दो धंधेबाजों को दस—दस वर्ष कैद की सजा

सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब बनाने के दो आरोपियों को दस—दस वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2 लाख 2 हजार रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदण्ड का…