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विशेश्वर ओझा मर्डर में जमानत पाए तीनों आरोपी फिर जाएंगे जेल

पटना/नयी दिल्ली : भोजपुर के बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद लोअर कोर्ट से जमानत पा गए इस हत्याकांड के तीनों आरोपितों—बसन्त मिश्रा, उमाकांत मिश्रा और टुन्नी मिश्रा को फिर जेल जाना होगा।
इस हत्याकांड में गोलियों से छलनी कर दिये गए भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा के भाई और वरिष्ठ भाजपा नेता भूवर ओझा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार करने और सुनवाई होने तक जेल में बन्द करने का आदेश बिहार सरकार को दिया है। इधर बिहार सरकार ने भी माना कि लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जमानत दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बिहार सरकार ने मानी गलती

मृतक विशेश्वर ओझा के भाई भूवर ओझा ने कहा कि बड़े भाई के हत्यारों को किसी कीमत पर नहीं छोडूंगा। उन्हें अपने किये की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस साजिशकर्ता वर्तमान राजद विधायक मंटू तिवारी से विधिवत पूछताछ नहीं की है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान नहीं कर रही है। और न ही गवाह कमल किशोर मिश्र के हत्यारे किशुन मिश्र को पकड़ पा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये रवैया ओझा परिवार को खुद ही न्याय करने की ओर बढ़ने को मजबूर कर रहा है।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में बुवा सिंह एवं पप्पू सिंह को भी नोटिस थमाया है। बड़े भाई को न्याय दिलाने की खातिर भूवर ओझा की लड़ाई आम जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है।