पटना : बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग ने अब सांप काटने से किसी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए देगा। मंगलवार को विधानसभा में सर्पदंश से होने वाली मौत को लेकर मुआवजे का मुद्दा उठने पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी। मोदी ने कहा कि विभाग इस मामले में पहले से मुआवजा देते आया है। वन्य प्राणियों की वजह से हुई मौत के मामले में मुआवजे का प्रावधान है
भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने उठाया सवाल
प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने इस मामले को उठाया था। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सांप को विभाग वन्य प्राणी की श्रेणी में रखता है। लिहाजा अगर कोई सांप काटने से मौत के मामले में मुआवजा चाहता है तो उसे 5 लाख की रकम विभाग की तरफ से दी जाती है। इसके लिए जिस व्यक्ति की सांप काटने से मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है।
नए नियम को लेकर जागरूकता फैला रही सरकार
राजद विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि अब तक सरकार केवल बाढ़ और आपदा के वक्त सांप के काटने पर मुआवजा देती रही है, तो क्या इस नए नियम को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। भोला यादव ने भी सरकार के फैसले के बारे में जागरूकता चलाए जाने की बात कही। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम बहुत पुराना है और इसके लिए हर स्तर पर जानकारी दी जा रही है।