नयी दिल्ली : उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल कैद की सजा दी है। उनके अलावा छह अन्य दोषियों को भी गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। सभी दोषियों को 10 वर्ष कैद के अलावा कोर्ट ने 10-10 लाख का जुर्माना देने का आदेश भी दिया है।
इसके पूर्व भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जानकारी के अनुसार जब उन्नाव रेप पीड़िता के पिता अपने एक साथी के साथ गांव लौट रहे थे, उसी दौरान शशि प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगा। लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद सिंह ने अपने साथियों को बुलाया, जिनमें सेंगर का भाई अतुल भी शामिल था। इन लोगों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दो दिन बाद पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें 4 बरी हो गए थे।