सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब बनाने के दो आरोपियों को दस—दस वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2 लाख 2 हजार रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोजा गौर गांव के कुमकुम सिंह के खजुर्बानी में शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी की। इस क्रम में शराब बनाने के उपकरण के साथ कुल 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
घटना 6 दिसंबर 2017 की है। न्यायालय ने विचारोपरांत इस घटना में शामिल सोनू महतो और मुन्ना महतो को शराब बनाने का दोषी करार दिया तथा उपरोक्त सजा सुनाई। इस घटना को लेकर जिनलोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई उसमें रोजा गौर गांव के मुन्ना महतो, वीरेंद्र महतो, सोनू महतो और अजय साह बताए जाते हैं। इस घटना में शामिल सोनू महतो और मुन्ना महतो को न्यायालय ने 10- 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 202000 के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को 1-1वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
डॉ विजय कुमार पांडेय