छपरा : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारण में नियमों का उल्लंघन करने तथा नोटिस देने के बावजूद भी लापरवाही बरते जाने को देखते हुए 57 निजी अस्पतालों में जांचघरों को बंद करवाने का आदेश दिया है। बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी कहा कि इन संस्थानों में बिजली की सेवा स्थगित कर दी जाएगी। बताया जाता है कि हॉस्पिटल तथा लैब से निकले कचरे को वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डिस्पोजल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसका अनुपालन नहीं करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम को लागू करने के लिए वेस्ट फोरम ने 2017 में एनजीटी में वाद दायर किया था। वहीं एनजीटी ने आदेश दिया कि जिन अस्पतालों ने एनजीटी के आदेश का पालन नहीं लिया है, उन अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। वहीं मामले को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को एनजीटी की सुनवाई में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।