लॉकडाउन में इन चीज़ों पर पाबंदी, इनको छूट मिलेगी, देखिए पूरी गाइडलाइन

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पटना : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लॉकडाउन के एलान के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के अनुसार अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी।

राज्य सरकार के तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में 15 मई तक राज्य सरकार के सारे कार्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

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इसके अलावा सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एव विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं कार जाएँगी।

साथ ही पहले की तरह ही रेस्टुरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगीे। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गाें पर स्थित ढाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

वहीं सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल कूद/संस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही पहले की तरह ही सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पलू , स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन – सरकारी एवं निजी -पर रोक रहेगी।

वहीं विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अयोजित किए जा सकते हैं किन्तु इनमें डी0जे0 बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। साथ ही विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।वहीं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों की अधिसीमा रहेगी।वहीं अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी।ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी।

7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें

साथ ही किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा।

हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये।आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।

वहीं राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी एलान किया है। उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा। वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाये जायेंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जायेगा। राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी एलान किया है।

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