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निर्भया केस : अगले आदेश तक टली दरिंदो की फांसी

निर्भया रेप केस अब एक नया मोड़ लेने को है। हम आपको बता दें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए उनके फांसी का रास्ता साफ़ कर दिया है। इसके बावजूद भी दोषी पवन के वकील एक बार फिर कोर्ट पहुँच गए हैं, उनका कहना है कि डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए, क्यूंकि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाईं है।

पवन कुमार ही एक मात्र दोषी है, जिसके पास कुछ कानूनी विकल्प बचा था। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब केवल दया याचिका का ऑप्शन बचा है। पवन के वकील की माने तो उन्होंने यह याचिका भी राष्ट्रपति के सामने दायर कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले निर्भया के तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन को कोर्ट खारिज कर चुका है।

यह भी जाने कब-कब आया डेथ वारंट

पहला डेथ वारंट 7 जनवरी को आया था, जिसमें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश था लेकिन एक दोषी की दया याचिका लंबित रहने की वजह से फांसी नहीं हो पाई।

दूसरा डेथ वारंट 17 जनवरी को आया जिसमें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश था। लेकिन, 31 जनवरी को कोर्ट ने किसी कारणवश अनिश्चितकाल के लिए फांसी टाल दी।

जिसके बाद तीसरा डेथ वारंट 17 फरवरी को आया जिसमें 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी का आदेश है।

निर्भया के दोषियों को कल फांसी हो पाएगी या नहीं यह कहना मुश्किल है। एक तरफ दोषी पवन के वकील का कहना है कि यह फांसी रुकनी चाहिए . क्योंकि पवन राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर चुका है। दूसरी तरफ निर्भया की माँ का कहना है कि सभी दोषियों को मंगलवार की सुबह ही फांसी होगी।