नवादा कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों की हुई थर्मल स्कैनिंग

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नवादा : कोरोना वॉयरस से बचाव को ले न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य की थर्मल स्कैनिग की गई। प्रभारी सिविल सर्जन ने थर्मल स्कैनिग मशीन सहित संबंधित स्वास्थ्यकर्मी को व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त किया है। जहां परिसर में प्रवेश करने के पूर्व पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं पक्षकार को थर्मल स्कैनिग की गई।

परिसर में अनावश्यक जमावड़ा पर रोक के लिए केवल आवश्यक पक्षकारों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज राजेश नारायण सेवक पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम, कुमार अविनाश, प्राधिकार के सचिव प्रवीण कुमार सिंह, दिवाकर प्रसाद, प्रशिक्षु दंडाधिकारी हिमांशु भार्गव, रत्नेश कुमार द्विवेदी, खुशबू आनंद, अमृतांशा, नेहारिका सिंह ने समय-समय पर न्यायलय परिसर का मुआयना किया तथा परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया।

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इस संबंध में जिला जज ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 मार्च तक किसी भी पक्षकार को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। किसी भी अभियुक्त का बंधपत्र विखंडित नहीं किया जाएगा। पक्षकारों को अनावश्यक रूप से अदालत नहीं आने की सलाह उन्होंने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 90 लोगों को अदालत परिसर में ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जो संबंधित न्यायालय में जमानत कराने को आए थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अदालत परिसर के मुख्य द्वार पर लाउडस्पीकर के द्वारा कोरोना से सम्बंधित आवश्यक सूचना प्रसारित की जा रही थी।

कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदम के कारण अदालत परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। सभी अदालतों ने केवल अतिआवश्यक कार्य का निपटारा किया। पक्षकारों को अदलत परिसर में प्रवेश पर रोक लगी रही। अधिवक्तागण की भी संख्या कम दिखी। नित्य दिन की भांति पक्षकारों का प्रवेश द्वारा खुला लेकिन वहां रहे पुलिस कर्मी तथा व्यवहार न्यायालय के कर्मी पक्षकारों को प्रवेश करने से रोक रखा था। अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले तथा जमानत प्राप्त करने वाले लागों को थर्मल स्कैनिग पश्चात ही अदालत परिसर में प्रवेश करने दिया गया।

व्यवहार न्यायालय के कर्मी बाल्मिकी प्रसाद सिंह तथा विजय कुमार अपने सहयोगी के साथ मुख्य द्वार पर मुस्तैदी से खड़ा रह कर केवल अति आवश्यक कार्य से संबंधित लागों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है ।

जेल से नहीं लाए गए बंदी

  • जिला जज के आदेश पर मंडल कारा से किसी भी कैदी को अदालत परिसर नहीं लाया जा रहा है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कैदियों की अदालत में पेशी की जा रही है।

पक्षकारों को प्रवेश नहीं

  • कोरोना वॉयरस से बचाव को ले पक्षकारों को अदालत परिसर में जाने से रोक लगाने के कारण अदालत परिसर में अधिवक्ता की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जमानत आवेदन से सम्बंधित अधिवक्ता ही अदालत परिसर में मौजूद दिखे।

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