ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कोर्ट का फौरी रोक से इनकार
नयी दिल्ली : वाराणसी के लोअर कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के 17 मई तक सर्वे का आदेश जारी होने के बाद आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है और बाद में इस पर सुनवाई की जाएगी।
क्या है हिंदुओं और मुस्लिम पक्ष का दावा
जानकारी के अनुसार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर ज्ञानवापी सर्वे पर रोक की अर्जी दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि मामले के बारे में कोर्ट को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। मामले से जुड़ी फाइलों का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
मालूम हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके अंदर हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा करने की परमिशन दिए जाने की भी मांग की गई है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और इसे प्राचीन मस्जिद बताता है। वाराणसी कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे करने और वीडियोग्राफी का आदेश दिया है ताकि विवाद का हल किया जा सके।