पटना: कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। देश के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो रहा है। लेकिन, बिहार सरकार ने लॉकडाउन में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।
बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सरकार के संबंधित विभाग के सुझाव के आधार पर सभी जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में कुछ दुकानों को खोलने का निर्देश दे सकते हैं।
ये सभी दुकानें खुलेंगी
– सरकार ने इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर- कंडीशनर्स की बिक्री और मरम्मती संबंधित दुकान खोलने का आदेश दिया है।
– मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
– बिहार सरकार ने ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, कार और बाइक मरम्मत करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
– सरकार ने निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यानी सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट तथा शटरिंग इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
– सरकार ने ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रत्येक एक दिवस के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी है। तथा गैरज एवं वर्कशॉप को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी है।
– सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP) की दुकानें प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोलने की अनुमति दी है। साथ ही सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र भी खोलने की अनुमति दी है।
राज्य सरकार ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से दिन के अलग-अलग समय अथवा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में दुकानें खोलने का निर्णय ले सकते हैं।