लॉक डाउन में जारी रहेंगी ये सब सेवाएं

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पटना : कोरोना से देश को बचाने के लिए, भारत के हर नागरिक की रक्षा के लिए आज मंगलवार की रात 12 बजे से पूरे भारत में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। यह कर्फ्यू अगले 21 दिनों तक पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा।

इस लॉक डाउन में दूध, फल, सब्जी और जरूरी सामान के लिए दुकानें खुली रहेगी। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं, डिलीवरी और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जैसे दवा की दुकानें, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्‍पताल से घर आने की छूट होगी। कोल्ड स्टोरेज़ खुले रहेंगे।

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गृह मंत्रालय भारत सरकार के एडवाइजरी के मुताबिक पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी। बिजली वितरण जारी रहेगा और विद्युत् विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों काम पर रहेंगे। प्राइवेट सिक्‍योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी। जिला प्रशासन, स्वच्छता कर्मी एवं जलापूर्ति आदि से संबंधित जरूरी कर्मचारियों को लॉक डाउन से छूट दी गई है।

लॉक डाउन में रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजस्व, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। आवश्यक सामान के लिए वाहनों का परिचालन जारी रहेगा, हॉस्पिटैलिटी और होटल सेवाएं केवल आवश्यक लोगों के लिए जो लाॉकडाउन में फंसे हुए हैं।

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यालय और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि, जरूरी सामानों का उत्‍पादन करने वाली इकाइयों को लॉक डाउन से बाहर रखा गया है। लेकिन, इसके लिए राज्‍य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

ट्रांसपोर्ट सेवा ( रेल, वायु और सड़क ) अगले आदेश तक बंद रहेगी। किसी भी तरह का कोई भी इवेंट नहीं होगा। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, जिम, स्पा और स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। अन्त्येष्टि संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार धारा-188 के तहत कार्रवाई कर सकती है। इसमें अधिकतम 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।

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