लापरवाही : उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में बिहार 229.53 करोड़ से वंचित

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पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अधिवक्ताओं के लिए 21.64 करोड़ की लागत से हॉल का निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में रुका

पटना : राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ‘न्यायपालिका की आधारभूत संरचना के विकास’ योजनान्तर्गत बिहार सरकार द्वारा पटना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नजदीक 21.34 करोड़ की लागत से अधिवक्ताओं के लिए हॉल की स्वीकृति दी गई थी, परंतु नगर विकास विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण इस में प्रगति नहीं हो पाई।

‘न्यायपालिका के आधारभूत संरचना के विकास’ एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत कोर्ट रूम, न्यायाधीशों के आवास निर्माण का प्रावधान है। 2021 से अधिवक्ताओं के लिए हॉल, टॉयलेट का भी प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि उपरोक्त योजना अंतर्गत बिहार को अभी तक 412.98 करोड़ दिया जा चुका है जिसमें 153.34 करोड़ केवल पिछले 3 वर्षों में दिया गया है। इस राशि में से 201.89 करोड़ अभी तक खर्च नहीं किया जा सका है।

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वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार ने 229.53 करोड रुपए केंद्र से मांगा था परंतु उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह राशि बिहार को नहीं दी जा सकी है।

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