करदाताओं के बैंक खाते को जब्त नहीं करेगी सरकार : उपमुख्यमंत्री

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों में लाॅकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि राज्य के 8,033 करदाताओं के खाता के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थी जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

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इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलर, अनियमित आई टी सी आदि के बकाये 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने करदाताओं से अपील की कि कर भुगतान की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे अपने कर का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी सरकार के कदम और मजबूत हो सके।

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