बिहार : रात्रि कर्फ्यू को लेकर गाइड लाइन जारी, दुकानें खुलेंगी, शादी समारोह पर जारी रहेगी सख्ती

0

पटना : लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने लाॅकडाउन खत्म करते हुये शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निणर्य ली है।

नाईट कर्फ्यू को गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य सरकार ने बताया कि सूबे में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम 4ः00 बजे तक खुलेंगे। वहीं, दुकान खुलने की अवधि सुबह 6 बजे से शाम 5ः00 बजे तक है। साथ ही निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। दुकानें एक दिन गैप करके खुलेंगी यानी जैसे अभी खुल रही है।

swatva

इस गाइडलाइन के अनुसार 15 जून तक बिहार में पहले की तरह ही रेस्टुरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगीे। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गाें पर स्थित ढाबे टेक होम (take home) के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

इसके अलावा सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एव विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।

वहीं सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल कूद/संस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही पहले की तरह ही सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पलू , स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अयोजित किए जा सकते हैं किन्तु इनमें डीजे बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। साथ ही विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों की अधिसीमा रहेगी।

शहर में किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।

हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा।जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here