रांची: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशानुसार झारखंड सरकार ने राज्य में 15 अक्तूबर 2020 तक बालू के खनन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग को निर्देश दिया है कि बालू के खनन पर रोक लगाने संबंधी राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त को एनजीटी के आदेश को सुनिश्चित करें।
इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखते हुए निर्देश दिया कि भंडारण से ही बालू का उठाव करना है। साथ ही विभाग ने कहा कि बालू उठाव में यह भी ध्यान रखना है कि मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या न हो।
खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिला खनन पदाधिकारी को कहा कि 10 जून 2020 के पूर्व के बालू भंडारण का सत्यापन करते हुए परमिट एवं चालान निर्गत करने की अनुमति दें। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि भंडारण स्थल से बालू का परिवहन मात्र ट्रैक्टर से किया जाए। बालू का उठाव बड़े वाहनों से नहीं किया जाएगा।