नवादा : रंगदारी नहीं देने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने के एक मामले में आज नवादा व्यवहार न्यायालय ने कुल 11 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही साथ सभी आरोपितो पर 10000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। एडीजे सात अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। घटना रोह प्रखंड क्षेत्र की है जहां होली के समय 2016 में सुनील साव से कुछ लोगों ने 5 हजार की रंगदारी मांगी थी। सुनील ने रंगदारी में सिर्फ एक हजार दिया था। जिसके बाद बाकी पैसा नहीं देने पर सभी अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस केस के गवाह मृतक के पुत्र सुभम कुमार के साथ भी अपराधियों ने मारपीट की थी। इसी आरोप में सभी आरोपितों को आज सजा सुनाई गई है।
एपीपी अजित कुमार ने बताया कि 24.3 2016 को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी के आरोप में रोह बाजार के ही तुषार चौधरी,मनोज चौधरी,राजीव चौधरी,सनी चौधरी,संदीप चौधरी,विनोद चौधरी,सुनील चौधरी,गिरी चौधरी,पामो चौधरी,छोटू चौधरी,मुन्ना चौधरी आदि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। सजा व जुर्माने के बाद सभी आरोपितों को जेल भेजा गया है।
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