जीएसटी करदाता बिना विलंब शुल्क के 30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स : उपमुख्यमंत्री
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लाॅक डाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गयी है। अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर का भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे।
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान व विवरणी बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा। वहीं, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना,अपील, विवरणी,आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है।