कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी नकारी, विधायक को किया तलब

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नवादा : नवादा जिलांतर्गत हिसुआ के भाजपा विधायक अनिल सिहं समेत नौ लोगों के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें अदालत में हाजिर होने केे लिए सम्मन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया जिसमें अनुसंधान में घटना को असत्य व सूत्रहीन बताया गया था। इससे संबंधित अंतिम प्रपत्र 30 नवम्बर 17 को पुलिस ने अदालत में दाखिल किया था। मामले में विधायक समेत सभी आरोपियों पर विद्यालय में घुस कर हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने तथा फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है।

क्या है मामला, विधायक पर क्या है आरोप

जनकारी के अनुसार नगर के न्यू एरिया स्थित मॉर्डन इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य शुकदेव प्रसाद सिंह ने नगर थाना में 18 अक्टूबर 2012 को कांड संख्या-556/12 दर्ज कराया था। इसमें यह आरोप है कि घटना के दिन हिसुआ विधायक अनिल सिहं, उनके भाई शम्भू सिहं, ग्राम फुलमा निवासी सुरेन्द्र सिंह व दिवाकर सिंह, पकरीवरावां थाना क्षेत्र के डुमरावां निवासी उमेश सिंह, उनके पुत्र शिवम कुमार, लखमोहना निवासी उदय सिंह व चुनचुन सिंह तथा हिसुआ थाना क्षेत्र के बढौना निवासी रामानुज सिंह राईफल व पिस्तौल से लैस होकर फायरिंग करते हुए विद्यालय पहुंचे तथा बच्चों को भयभीत करते हुए जान मारने का प्रयास किया एवं रंगदारी में 50 हजार रूपये की मांग की थी। दर्ज प्राथमिकी में यह भी उल्लेखित है कि इसके पूर्व उन सबों ने विद्यालय चलाने की एवज में एक लाख रुपया रंगदारी के रूप में डिमांड किया था। पुलिस ने इस कांड को भादवि की धारा तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज की थी।

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विधायक समेत नौ लोगों केे विरुद्ध लिया संज्ञान

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने घटना को असत्य तथा सूत्रहीन बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने केस डायरी के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया अपराध को सत्य पाते हुए कांड के नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध कांड में दर्ज सभी धराओं में संज्ञान लिया तथा अदालत में हाजिर होने का सम्मन जारी किया। वाद को सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय सह तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का भी आदेश जारी किया है।

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