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‘चौकीदार चोर है’ पर देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी पर कोर्ट की गाज

नयी दिल्ली : राफेल डील से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर झूठ बोलना और उस झूठ को स्वीकार न करना आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बन गया। उनकी टिप्पणी को लेकर शीर्ष अदालत ने उन्हें जब आज जबर्दस्त फटकार लगाई, तो राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ कहकर देश को गुमराह करने के लिए मांफी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने राहुल से सवाल किया कि हमने तो किसी फैसले में नहीं कहा कि ‘चौकीदार चोर है’, आपने ये हमारे नाम और फैसले से जोड़कर कैसे इस्तेमाल किया? इसके बाद राहुल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। इससे पहले राहुल ने इस मामले में सिर्फ खेद जताया था। अब राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा, जिसमें खेद नहीं माफ़ी शामिल होगी।

कोर्ट में मांफी मांगने के लिए नया एफिडेविट देंगे राहुल गांधी

कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा-मैंने तीन गलती की थी, और मैं इनके लिए माफ़ी मांगता हूं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने जो कहा वो सभी गलत था। हालांकि सिंघवी की दलील से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने पूछा कि आपकी ये माफ़ी आपके एफिडेविट से क्यों जाहिर नहीं हो रही। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि हम एक नया एफिडेविट फ़ाइल करना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। अब राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहुल से कहा कि आप हमें कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम अभी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। इसके बाद राहुल के वकील और सीनियर कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस मामले में खेद जाता चुके हैं। इस पर कोर्ट और सख्ती से पेश आया और पूछा कि आपके जवाब में वो ‘खेद’ हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा है।