बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की तो नहीं मिलेगा अनुकंपा का लाभ
पटना : राज्य सरकार ने बिना अनुमति के दूसरी शादी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा दिशानिर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने कहा है कि बिना सरकारी अनुमति के पहले पति या पत्नी एक रहते हुए कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे।
पहली पत्नी की ओर से अनापत्ति या शपथ पत्र दिया जाए तभी दूसरी को लाभ
वहीं, सरकार ने यह भी साफ तौर पर बता दिया है कि,अगर सरकार से अनुमित लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों/पतियों या इनके बच्चे को पहली वाली पत्नी और उनके बच्चों को अनुकंपा का फायदा पहले मिलेगा। दूसरी पत्नी और उनके बच्चे को लाभ तभी मिलेगा जब पहली पत्नी की ओर से अनापत्ति या शपथ पत्र दिया जाए शपथ पत्र की जांच के बाद ही लाभ मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे योग्य होंगे और सभी मानकों पर खरा उतरेंगे। इन मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी मामले में एक से अधिक विवाह वैध हो तब भी जीवित पत्नियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहले स्थान पर ही होगी।
यदि पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात सामने आती है, तो ऐसे में सभी जीवित वैध पत्नियों की तरफ से अनापत्ति या शपथ-पत्र देना जरूरी होगा इसी के आधार पर अनुकंपा बहाली होगी।