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बालिका गृह कांड में सीएम नीतीश के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश

पटना : मुज़फ़्फ़रपुर के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज बहुचर्चित बालिका गृह कांड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया। उक्त आदेश मुज़फ़्फ़रपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा कोर्ट को समर्पित प्रतिवेदन की सुनवाई के दौरान दिया गया। दिये गये आवेदन में ओझा ने यह आरोप लगाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री, राजनेता एवं नौकरशाहों से कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के घनिष्ठ संबंध थे। उनके ईशारे पड़ कई लोगों को बचाया जा रहा है। मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुचर्चित कांड को लेकर समय—समय पर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जांच की शिथिल गति और राज्य सरकार के टालु रवैये को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने नीतीश कुमार के साथ ही समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच करने को कहा है। ज्ञात हो कि बालिका गृह कांड में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए अर्जी दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि बालिका गृह के संचालन में सीएम नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच की जाए। इसमें कहा गया था कि वर्ष 2013 से ही बालिका गृह को नियमित भुगतान किया जाता रहा था। सवाल उठाया गया कि बिना मिलीभगत और प्रशासनिक शह के भुगतान संभव नहीं था। अर्जी में यह भी कहा गया कि रूटीन जांच में बलिकागृह के संचालन के मामले को अधिकारी क्लीनचिट देते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिए गए जांच आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जाहिर है अब इस मामले में कोर्ट के सख्त रुख के बाद बिहार की राजनीति में भी उबाल आना निश्चित है।