बकाए कर का 35 प्रतिशत भुगतान कर सख्त कार्रवाई से बचें करदाता : उपमुख्यमंत्री

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file photo

पटना  : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य की वर्तमान परिस्थिति और पटना उच्च न्यायाल के परामर्शानुसार बकाये कर का 35 प्रतिशत भुगतान करने वालों को सख्त कार्रवाई से राहत दी जायेगी। इसके साथ ही जीएसटी पूर्व के कर विवादों के समाधान के लिए ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ का 25 मार्च तक अधिक से अधिक करदाताओं द्वारा लाभ उठाने की उन्होंने अपील भी की है।

मोदी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 25,500 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 18 मार्च, 2020 तक 23,055 करोड़ रुपये का कर संग्रह हो चुका है। करदाताओं से उन्होंने अपील की है कि वे ससमय अपने कर का भुगतान करें ताकि राज्य का विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सके।

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बकाए करदातओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की वर्तमान परिस्थिति और हाई कोर्ट के परामर्शानुसार वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया है कि बकाए कर का 35 प्रतिशत तक भुगतान करने वाले करदाताओं के खिलाफ बैंक खाता पर रोक लागने जैसी सख्त कार्रवाई से उन्हें राहत दी जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी पूर्व के कर विवादों के समाधान के लिए सरकार की ओर से लाई गई ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ से अंतिम तिथि 25 मार्च तक अधिक से अधिक लोगों को जुड़ कर आवेदन देने की अपील की है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 21 हजार लोगों ने कर समाधान के लिए आवेदन दिया है।

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