आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक व जदयू जिलाध्यक्ष को 3 माह की सजा

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नवादा : बिहार के नवादा जिलांतर्गत वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष प्रदीप महतो को शस्त्र अधिनियम के एक पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। उपरोक्त सजा व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम—4 संजीव कुमार राय ने सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके साथ ही उनके जिलाध्यक्ष पद पर बने रहने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
बताया जाता है कि पकरीबरांवा थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में विधायक के पास से छह चक्र देसी रिवाल्वर व एक देशी पिस्तौल के साथ 0.35 व अन्य बोर के कुल 38 जिंदा कारतूस 7 अप्रैल 1999 को बरामद किए गए थे। तब उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1999 को जेल भेजा गया था। इसके पूर्व भी उनके विरुद्ध पकरीबरांवा थाना में कांड संख्या 83/97,102/97व 47/98 के तहत अलग—अलग प्राथमिकी दर्ज हैं। इन सभी मामले की जांच आरंभ की गयी थी जिसमें वे दोषी पाए गये थे। इस बाबत अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। तब से न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी।
दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें उपरी अदालत में सजा के विरुद्ध अपील में जाने के लिए जमानत पर रिहा किया गया है।

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