पटना : बाढ़ के लदमा स्थित पैत्रिक घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में आज स्थानीय अदालत ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तरफ से डाली गई जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई थी।
कोर्ट ने नहीं मानी अनंत के वकीलों की दलील
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बाढ़ कोर्ट के एसीजीएम फर्स्ट की अदालत में एडवोकेट रजनीश कुमार और मधुसुदन सिंह ने अनंत सिंह की तरफ से जिरह की। कोर्ट को बताया गया कि जहां से एके-47 हथियार बरामद किया गया, वह विधायक अनंत सिंह का पुश्तैनी मकान है। इस मकान से सटे उनके विरोधी विवेका पहलवान का भी मकान है। उनके घर में हथियार रखवाना विरोधियों की साजिश हो सकती है।
लेकिन अदालत ने अनंत के वकीलों की इन दलीलों से इत्तफाक नहीं रखा और जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अनंत सिंह के वकील सेशन कोर्ट जा सकते हैं। विदित हो कि इसी मामले में अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वे पटना के बेउर जेल में बंद हैं।
सत्यनारायण चतुर्वेदी