30 जून तक लॉकडाउन-5 लागू, यात्रा के लिए पास का झंझट खत्म, मिली कई छूट

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नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने 31 मई को लॉकडाउन—4 की अवधि की समाप्ति को मद्देनजर रखते हुए आज लॉकडाउन—5 की गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके तहत देशभर के 13 शहरों को छोड़कर बाकी पूरे देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट आदि खोलने की भी इजाजत लॉकडाउन—5 में दी है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे देश में सबकुछ बेरोकटोक हो गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने बस छूट दी है, बाकी सभी नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे आपदा कानून के नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। लॉकडाउन 5 एक जून से 30 जून तक के लिए लगाया गया है।

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मॉल, सैलून खोलने की छूट पर कुछ शर्तों के साथ

गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन—5 में पाबंदियां तीन फेज में खुलेंगी। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाईं हैं।

रात 9 से सुबह 5 बजे तक देशभर में कर्फ्यू

देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।

इधर लॉकडाउन—5 के जारी गाइडलाइंस में देश के कुल 13 शहरों में लॉकडाउन के नियम और कड़े करने के संकेत मिले हैं। उनमें सभी महानगर शामिल हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तीन और राजस्थान के दो शहर हैं। सभी महानगरों को भारत के 13 से सबसे प्रभावित क्षेत्रों की केंद्र की सूची में शामिल किया गया है।

वो शहर जहां कड़े हो सकते हैं लॉकडाउन-5 के नियम

मुंबई
चेन्नई
दिल्ली
अहमदाबाद
ठाणे
पुणे
हैदराबाद
कोलकाता हवाड़ा को मिलाकर
इंदौर
जयपुर
जोधपुर
चेंगलपट्टू
थिरूवल्लूर

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