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17 मई तक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

पलामू: कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर झारखंड सरकार ने कहा कि प्रदेश में 17 मई तक किसी भी प्रकार की विशेष छूट नहीं दी जाएगी।

पलामू उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों का आवागमन लगातार हो रहा है। अतएव COVID-19 के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पलामू जिले में आगामी 17 मई तक शाम 7ः00 बजे से लेकर सुबह 7ः00 बजे तक आमलोगों के आवागमन/परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आज शाम से सख्ती से लागू होगी।

बुजुर्ग , बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी

उन्होंने कहा कि महामारी पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पूरे दिन में किसी भी समय घर से बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहन उक्त अनुदेशों से मुक्त रहेंगे। विशेष परिस्थिति में शवयात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी (इन्सिडेंट कमांडर/प्रखंड विकास पदाधिकारी) से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।

गौरतलब है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51से 60 तक एवं भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188 के तहत तथा भारतीय दण्ड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।