सिवान में कोर्ट ने दरोगा का वेतन रोका, सदेह उपस्थिति का आदेश

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सिवान : सिवान के एडीजे 4 रामायण राम ने न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के एक मामले में थानाध्यक्ष का एक सप्ताह का वेतन काटकर भुगतान करने का आदेश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को भी दिया है।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसंतपुर थाना कांड संख्या 173/11 में अभियुक्त पंकज कुमार ने अग्रिम जमानत की याचिका 5 नवंबर 18 को दाखिल किया था । न्यायालय ने उक्त आवेदन पर बसतपुर थाना से अद्यतन केस डायरी की मांग की थी जिसका कंप्लायंस सम्बन्धित थाने द्वारा नहीं किया गयाउसके बाद कारण पृच्छा जारी होने के बाद भी नहीं किया गया। न्यायालय ने थाना प्रभारी द्वारा की गई इस कार्य को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए बसंतपुर थाना अध्यक्ष का 1 सप्ताह का वेतन काट कर भुगतान करने का आदेश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है साथी ही इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को भी दिया है।अपने अगले आदेश में 2019 को केस डायरी के साथ सदेह उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।

swatva

डॉ विजय कुमार पांडेय

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