शराब मामले में जमानत अर्जी ख़ारिज

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30 सितंबर : सिवान की मुख्य ख़बरें

सिवान: एडीजे 2- सह एक्साइज मामलों की विशेष अदालत मनोज कुमार तिवारी ने शराब से जुड़े एक मामले  में न्यायालय में गलत शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर आरोपी के जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश अभियोजन को दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजने  का निर्देश दिया है।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाना कांड संख्या 12/19 के जेल में बंद नामजद आरोपी कन्हैया कुमार ने न्यायालय में दाखिल अपने जमानत आवेदन में अपने विरुद्ध इस केस के अतिरिक्त कोई अन्य केस किसी न्यायालय में लंबित नहीं होने का शपथ पत्र दिया था। जबकि पुलिस ने अपनी केस डायरी में कन्हैया कुमार के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक केस महाराजगंज थाना कांड संख्या 135/16 का उल्लेख किया है। न्यायालय ने आरोपी कन्हैया कुमार को गलत शपथ पत्र देने का दोषी पाते हुए उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आदेश अभियोजन को दिया है। साथ ही आदेश की एक प्रति को पुलिस अधीक्षक को भेजने का आदेश दिया है।

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गौरतलब हो कि कन्हैया कुमार पुत्र विश्व नी शाह महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार जी हल्ले का रहने वाला है तथा 10 लीटर से भी अधिक शराब के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया जिसके बाद वाह 15 जनवरी  19 से मंडल कारा सिवान में बंद है। उसके विरुद्ध महाराजगंज थाने में ही शराब से जुड़ा एक अन्य मामला पहले से ही संस्थित है।

(विजय पाण्डेय)

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