शराब पीकर हंगामा करने वाले को 50 हजार का अर्थदंड

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सिवान : सिवान जिला अदालत के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 मनोज कुमार तिवारी ने शराब पीकर हंगामा करने के मामले में आरोपी को 50000 अर्थदंड की राशि के भुगतान का आदेश दिया है ।अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश् दिया है । न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिवान रेल पुलिस ने सागर पांडे को शराब के नशे में सिवान रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । इस संबंध में एक नामजद प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपी सागर पांडे को शराब पीने का दोषी पाते हुए सुनाई है। विदित हो की उक्त आरोपी सारण जिले के रसूलपुर थाने के बनपुरा गांव का रहने वाला है तथा पिछले 6 माह से भी अधिक समय से वह मंडल कारा सिवान में बंद था। न्यायालय ने अभियुक्त के द्वारा दोष स्वीकार कर लेने पर उक्त सजा सुनाते हुए उसके विरुद्ध लंबित मामले को आज समाप्त कर दिया।
डॉ विजय कुमार पांडेय

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