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हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

छपरा : छपरा व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रेक कोर्ट ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 5000 जुर्माने की सजा दी है। बताया जाता है कि ईश्वरपुर कांड संख्या 64/5 में कैस्ट्रॉल संख्या 645/06 इसुआपुर के प्यारे पुर गांव में 1 अगस्त 2005 को अभियुक्त शामलाल महतो एवं लक्ष्मी देवी ने अपने पड़ोसी चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता की पुत्री रीता कुमारी के गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर लटका दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का कारण छेड़खानी का विरोध करना बताया जाता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को धारा 302 तथा 24 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।