Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

गया बिहार अपडेट

ग्रामीण परिवहन के लिए वाहनों की खरीद पर 50 फीसदी अनुदान

गया : परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पर गया डीएम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवक युवतियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा गयी है। इस योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन का परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो बेरोजगार लाभुकों को सवारी वाहन खरीद हेतु अनुदान दिया जाना है। अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य (वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर) के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपए होगी।

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वर्ग के लाभुक की उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होनी चाहिए एवं उसके पास कम-से-कम हल्के मोटरयान चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। किसी सरकारी सेवा में नियोजित या पूर्व से किसी व्यवसायिक वाहन के मालिक इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। किसी भी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन का लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(अखिलेश कुमार)