छेड़छाड़ व अपहरण के मामले में कोर्ट ने सुनाई 4 वर्ष की सजा
सिवान : नाबालिग के अपहरण के एक मामले में एडीजे 1 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 4 वर्ष 6 माह की सश्रम कारावास एवं 10,000 हजार का अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुसैनगंज थाने के गुड़िया खातून ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का एक मामला सराय ओपी थाना के चाप गांव निवासी हरि किशोर नोनिया पर थाने में दर्ज कराई थी।
जिसमें कहा गया था कि रुचिका के नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी स्कूल जाने के क्रम में छेड़खानी करता था बाद में 10 अगस्त 13 को उसका जबरन अपहरण कर लिया गया था। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपित हरि किशोर नोनिया को अपहरण का दोषी पाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 4 वर्ष 6 माह की सश्रम कारावास एवं 10,000 हजार अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास
सिवान : पॉक्सो कोर्ट के विशेष सेशन न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बहला-फुसलाकर अभ्यास के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 50,000 हजार के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पचरुखी थाने के बर्त लिया निवासी राज कुमारी देवी ने इसी थाने के इटवा उत्तर तोला निवासी विनोद शाह पर अपने दिव्यांग अवयस्क पुत्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत आरोपी को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया तथा 10 वर्ष के सश्रम कारावास 10,000 हजार के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
मारपीट के दोषी को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास
सिवान : एडीजे 7 पन्नालाल की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के एक मामले में आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुठनी थाने के नैनिजोर निवासी नन्हू राय ने एक नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 26 जून 14 को 12:00 बजे रात में उसे गांव के बबलू राय , पिंटू राय एवम सुधाकर राय ने मारपीट की तथा बचाने आए उसके लड़के को गुप्ति से गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बबलू राय एवं पिंटू राय को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है । जबकि आरोपी सुधाकर राय को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आरोप मुक्त कर दिया।
पुलिस अधीक्षक को कारण पृच्छा नोटिस
सिवान : एडीजे 7 पन्नालाल की अदालत ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के एक मामले में पुलिस अधीक्षक पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसंतपुर थाना कांड स 89/12 से सम्बंधित सत्र वाद संख्या 268/17 में साक्ष्य हेतु लंबे समय से लंबित था। परन्तु न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकी।
विदित हो कि इस वाद का आरोपी जेल में बंद है तथा उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल रिवीजन निविष्ट कर मामले के त्वरित निष्पादन की गुहार लगायी है। जिसपर न्यायालय ने उक्त मामले को अविलंब निष्पादित करने का आदेश दिया था।
डॉ विजय कुमार पांडेय