पॉक्सो एक्ट में चौदह माह का सश्रम कारावास
सीवान : पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आज बुधवार को छेड़खानी के आरोपी को 14 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 15 दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवान पुर थाने के पाण्डेपुर निवासी दीपू महतो ने अपने ही पड़ोस में आई एक अवयस्क बच्ची के साथ छेड़खानी तब किया गया जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी।
इस घटना 25 सितंबर 18 को दिन के लगभग 12 बजे हुई ।जिसकी सूचना पीड़िता की माँ के द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गयी। न्यायालय ने विचारनोपरांत अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई।
डॉ विजय कुमार पाण्डेय