18 मार्च : सारण की मुख्य ख़बरें

0
chhapra news

नए अधिनियम से कोरोना की रोकथाम में होगी आसानी

सारण : कोरोना वायरस के विश्व एवं देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर मंगलवार को बिहार सरकार ने स्पेशल गजट के माध्यम से ‘‘महामारी अधिनियम, 1897’’ के तहत कोरोना वायरस को शामिल किया है। अब यह अधिनियम ‘‘ बिहार महामारी, सीओवीडी-19 अधिनियम 2020’’ के नाम से जाना जाएगा। इस अधिनियम के तहत राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम में आसानी होगी।

संक्रमण की रोकथाम के लिए नोडल पदाधिकारी किये गए नामित :

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर नए अधिनियम के तहत राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किये गए हैं। जिसमें राज्य स्तर पर निदेशक प्रमुख( संक्रामक रोग), जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित अनुमंडल अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

swatva

 सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों को भी देना होगा योगदान :

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी अस्पतालों के साथ अब निजी अस्पतालों को भी कुछ अनिवार्य सहयोग प्रदान करने होंगे। जिसमें सभी अस्पतालों( सरकारी एवं निजी) में फ्लू कार्नर स्थापित करने अनिवार्य होंगे, जिसमें कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जाँच करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही अब सभी अस्पतालों (सरकारी एवं निजी) को कोरना वायरस के सदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों की पूरी रिकॉर्ड भी रखनी होगी। यदि मरीज विदेश या ऐसे क्षेत्र से आए हों जहाँ कोरोना वायरस केस की अधिकारिक पुष्टि हुयी हो, तब ऐसे मरीजों का सम्पूर्ण विवरण अस्पतालों को रखना होगा। साथ ही मरीज के द्वारा किसी संदिग्ध मरीज के संपर्क में आने की स्थिति में भी उसकी पूरी जानकारी सभी अस्पतालों को रखनी होगी।

 संक्रमण को लेकर अफवाह फ़ैलाने वालों के खिलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई :

अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ संगठन को अख़बारों, टेलीविजन या सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह के अफवाह फ़ैलाने की छूट नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ संगठन को अफवाह फ़ैलाने में दोषी पाया जाता है, तब उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

14 दिनों की केस हिस्ट्री होने पर मरीज को आईसोलेशन वार्ड में किया जाएगा शिफ्ट:

सिविल सर्जन डॉ. माधवेश्वर झा ने बताया कि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पिछले 14 दिनों से होने पर उन्हें जिला एवं मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बने आईसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही स्टैण्डर्ड प्रोसीजर के मुताबिक उनकी सीओवीडी-19 की जाँच भी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश या सीवीओडी-19 प्रभावित क्षेत्र से 29 फ़रवरी के बाद राज्य में आता है, लेकिन उनमें कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण ( बुखार, सर्दी एवं साँस लेने में तकलीफ़) नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है। साथ ही उन्हें एहतियात बरतते हुए अगले 14 दिनों तक किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने की हिदायत भी दी गयी है।

जिलाधिकारी आपातकाल स्थिति में करेंगे जरुरी कार्रवाई :

अधिनियम के तहत यदि सीओवीडी-19 मामले की रिपोर्टिंग किसी गाँव, शहर, वार्ड या कॉलोनी से होती है, तब जिलाधिकारी को जरुरी कदम उठाने का अधिकार होगा।

  • प्रभावित क्षेत्र को सील करना
  • संक्रमित क्षेत्र से किसी व्यक्ति का बाहर जाना या बाहर से उस क्षेत्र में आने को रोकना
  • स्कूल, ऑफिस एवं पब्लिक गैदरिंग को बंद करना
  • सीओवीडी-19 मामलों की एक्टिव एवं पैसिव सर्विलांस करना
  • अस्पताल से सभी सदिग्ध मामलों का अलगाव करना
  • किसी भी सरकारी एवं निजी भवन को मामलों के अलगाव के लिए आकस्मिक इकाई के रूप में नामित करना

अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर पेनाल्टी :

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ संगठन को अधिनियम में उल्लेखित किसी भी नियम को नहीं मानने का दोषी पाया जाता है, तब भारतीय पैनल कोड( 1680 का 45) के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें प्रधान सचिव स्वास्थ्य या संबंधित जिले के जिलाधिकारी दोषी व्यक्ति/ संस्था/ संगठन के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

एबीवीपी ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जागरूक

सारण : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते ख़ौफ़ और लोगों के बीच इसको लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए छपरा शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने हैंडबिल बांटकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया। ज्ञात हो कि मंगलवार को बिहार में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना को महामारी घोषित कर के ‘एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020’ लागू कर दिया है। ऐसे में लोगों में कोरोना के प्रति और भय व्याप्त हो रहा है। इसी को दूर व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य यह अभियान चलाया गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की छपरा नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने शहर के नगरपालिका चौक पर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर हैंडबिल के माध्यम से लोगों को इससे बचने व सुरक्षित रहने हेतु जागरूक किया। इस संबंध में जिला संयोजक अंकित सिंह ने बताया कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर चल रहा है कई देशों में तो लोग घर के बाहर भी नही निकल रहे हैं। वहीं बिहार में सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर के ‘एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020’ लागू कर दिया है। ऐसे हालात में छपरा के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। इसलिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अभाविप के कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नही है, बल्कि उससे बचने के लिए सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सुझाव को पालन करने की आवश्यकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान नही दे, कुछ दिनों तक एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाए अपने भारतीय संस्कृति नमस्ते पर ज्यादा जोड़ दे, अनावश्यक भीड़ – भाड़ वाले जगह में जाने से बचें। ऐसे कोरोना से आसानी से बचा जा सकता है।

उक्त अवसर पे विश्विद्यालय प्रमुख रितेश रंजन, विश्विद्यालय संयोजक रवि पाण्डेय, विभाग संयोजक बंसीधर कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शुभम यादव, SFD प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविशंकर चौबे नगर सह मंत्री सुबोध शर्मा राजेन्द्र कॉलेज उपाध्यक्ष मयंक कुमार नगर कार्यकारणी सदस्य नीरज यादव आदि उपस्थित थे।

सेंट्रो व स्कॉर्पियो से 300 लीटर शराब बरामद, तीन गिरफ्तार

सारण : मांझी थाना ने मंगलवार को वाहन तलाशी के दौरान एक सेंट्रो तथा स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने कार के साथ ही तीन धंधेबाजों को भी  गिरफ्तार किया है। वहीं जांच में लगभग 300 लीटर विदेशी शराब भी पाया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया तथा आगे की कार्रवाई प्रारंभ की।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here