कोरोना को लेकर पक्षकारों को न्यायालय आने से कोर्ट ने दी छूट
सिवान : माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशालोक में व्यवहार न्यायालय में आगामी 30 मार्च तक मुकदमों के पक्ष कार अपने वादों की पैरवी अधिवक्ता के माध्यम से कर सकते हैं मुकदमों में व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस आशय की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने पत्रकारों से बातचीत में दी।
ज्ञातव्य हो कि कोरोना को लेकर तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण देश भर में स्कूल कॉलेज शहर बाजार और सभी सार्बजनिक स्थानों पर लोगों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है।वैसे में न्यायालय में काम काज के समय में पक्षकारों की काफी भीड़ उमड़ी रहती है।जिसे कोरोना वायरस के फैलने की काफी संभावना है।इसी को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आगामी 31मार्च 20 तक पक्षकारो को न्यायालय में आने से छूट देते हुए अपने वाद की पैरवी अधिवक्ता के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है।इस बीच न्यायालय द्वारा पक्षकारो के विरुद्ध कोई भी ऐसा आदेश पारित नही किया जाएगा जिसे पक्षकारो को कोई क्षति हो।
डॉ विजय कुमार पांडेय