बाइक का हुआ छिनतई
नवादा : जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के हिरामनबिगहा निवासी रामबिलास प्रसाद का बाइक को बदमाशों ने छिनतई कर लिया। घटना बुधवार की रात तकरीबन 9 बजकर 30 मिनट में हुई। बदमाशों ने घटना का अंजाम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ढिबरी गांव के पहले दुमुहिया पुल के पास दिया। मामले को लेकर गुरुवार को रामबिलास प्रसाद ने मुफ्फसिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगायी है।
रामबिलास ने बताया हमलोग बाइक से 25 अगस्त की रात में तकरीबन 9 बजकर 30 में तीन आदमी के साथ कुम्भी गांव जा रहे थे। बाइक स्प्लेंडर प्लस बीआर 27 एम/8491 है। जब हमलोग ढिबरी गांव के पहले दू मुहिया पुल के समीप पहुँचे तभी कई बदमाशों ने बाइक को रोका, और मारपीट कर बाइक छीन कर भाग गया।
कोरोना टीका केंद्र पर बवाल, भाग खड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी
नवादा : कोरोना वैक्सीन लेने को नगर के टाउन हॉल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लेने के लिए सभी लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी लोग कतार में धक्का-मुक्की करने लगे। जिसके कारण टाउन हॉल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। टीका केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी दहशत में आ गए।
स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। भीड़ को अनकंट्रोल होते देख स्वास्थ्य कर्मी टीका केंद्र में ताला जड़ वहां से चल दिए। जिसके बाद टाउन हॉल में वैक्सीनेशन का कार्य बंद हो गया। हालांकि टीका केंद्र बंद होने के बाद भी लोग टाउन हॉल में काफी देर तक डटे रहे। लेकिन काफी देर तक टिका केंद्र नहीं खुला तो लोग अपने घर को चल दिए।
लोगों का कहना है कि टीका केंद्र पर पुलिस जवान के नहीं रहने के कारण लोग कतार में खड़ा होकर धक्का-मुक्की करते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी भी डर के साए में काम करने को विवश हैं। टीका केंद्र पर पुलिस जवान तैनात होती तो केंद्र को बंद नहीं करना पड़ता।
फंदे से झूलता मिला वार्ड सदस्य सह प्रॉपर्टी डीलर का शव, मचा हड़कंप
नवादा : जिले के नगर थाना क्षेत्र के शोभिया कृषि फॉर्म के समीप आकाशदीप प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से शुक्रवार की सुबह पंखे से लटकता वार्ड सदस्य सह प्रॉपर्टी डीलर नगीना चौहान का शव पुलिस ने बरामद किया है मृतक नगर थाना क्षेत्र के बेल्दरिया कामाचक गांव निवासी रामजी चौहान का पुत्र था। वह भदौनी पंचायत की वार्ड संख्या 11 का वार्ड सदस्य था और जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा था ।
मृतक के भाई धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि घर नहीं पहुंच पाने व मोबाइल का स्विच ऑफ मिलने के बाद परिवार के सदस्यों की बेचैनी बढ़ गई और खोजबीन शुरू कर दिया। जानकारी मिली थी कि वह बीमार है और ऑफिस में हैं।गुरुवार की रात तकरीबन नौ बजे ऑफिस पहुंच कर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन शुक्रवार की सुबह खोजबीन करते हुए पुनः प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुंचने पर देखा कि दरवाजा खुला है। अंदर जाने पर देखा कि भाई पंखे से फांसी के फंदे से झूल रहा है।
तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बहरहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या के सबाल पर छानबीन में जुट गई है। कारणों का पता नहीं चल सका है।
कोविड को ले डीएम ने जारी किया दिशा-निर्देश
नवादा : गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा द्वारा कोविड-19 से संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाये गए प्रतिबंधों में दिनांक 26.08.2021 से 25.09.2021 तक नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न दिशा निर्देश दिये गए हैं :-
(1) सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा, आगंतुकों के लिए काउंटर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए सफेद वृत चित्र चिन्हित किये जायेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी एवं उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। उक्त शर्तां का अनुपालन नहीं किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
(2) सभी विश्विद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय-पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिए-सामान्य रूप से खोलने का निर्देश दिया गया है। ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाना है। सभी सरकारी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खोले जायेंगे। कस्तूरवा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोगों, पार्षद, बोर्डां एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/ विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएॅ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सभी कोचिंग संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण अनिवार्य है एवं उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी साथ ही कोविड गाइड लाइन का अनुपालन भी करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ किया जाना है। विवाह समारोह के आयोजन में कोविड गाइड लाईन का अनुपालन तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जायेगा किन्तु इसमें डी.जे. एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड गाइड लाईन का अनुपालन तथा एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जायेगा। सभी पार्क, सभी धार्मिक स्थल, सभी प्रकार के सामाजिक/राजनितिक/मनोरंजन/खेल-कूद/ौक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, सभी शाॅपिंग मॉल कोविड गाइड लाईन का अनुपालन तथा एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जायेगा।
सभी सिनेमा हॉल, क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है तथा कोविड गाइड लाईन का अनुपालन तथा एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जायेगा। सिविल सर्जन, नवादा को निर्देश दिया गया है कि दे के जिन राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जाय।
वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जॉच करायी जायेगी। इस जॉच में वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का आरटीपीसीआर जॉच रिपोर्ट उपलब्ध हो। कुछ प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे जैसे सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
सरकारी कार्यालय में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों का ही प्रवेश अनुमान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका अनुपालन नहीं करने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष को उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यालय/कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, शाॅपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क एवं सार्वजनिक आयोजनों में संक्रमण के बचाव के निमित समय-समय पर मानक संचालन निर्गत प्रक्रियाएं का अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया गया है।
नवादा जिला अन्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नवादा, नगर पंचायत पदाधिकारी हिसुआ/वारिसलीगंज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय प्रधान को जिले में कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु उक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेशों की उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
डीएम ने किया पंचायत राज कार्यालय का औचक निरीक्षण
नवादा : जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल मीणा द्वारा पंचायती राज विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लिपिकों द्वारा किए गए कार्यों से अवगत हुए एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पूरी इमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालय में जितने भी लिपिक है सभी को प्रखंड में चुनाव की गतिविधियां को निगरानी के लिए प्रखंड वाइज कार्य का बंटवारा किया जाय।
उन्होंने निर्देश देते हुए यह कहा कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को पंचायती राज कार्यालय में ना आने दे। उन्होंने सभी कर्मचारी को निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी तरह का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य संपन्न करें।
पंचायत चुनाव को ले डीएम ने जारी किया आदेश
नवादा : पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.08.2021 के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दण्डाधिकारी, नवादा यश पाल मीणा द्वारा विभिन्न निर्देश दिये गए हैं।
किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। प्रस्तावित सभा के आयोजन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग हेतु आवशयक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किया जायेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अप0 05ः00 बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते वक्त सावधानी बरतनी है कि यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं में रखे जाने चाहिए। नुक्कड़ सभा के आयोजन हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन के लिए स्थल, समय, तिथि, जुलूस मार्ग आदि के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया जायेगा। जुलूस आवशयक नियमों का पालन करते हुए सुविधाजनक तरीके से निकाला जायेगा जिससे यातायात बाधित न हो। जुलूस निकालने के पूर्व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना दी जायेगी ताकि पुलिस द्वारा आवशयक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
उम्मीदवार को निर्देश दिया गया है कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो। मतदान के दिन उम्मीदवारों तथा अभ्यर्थियों को अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान पत्र दिये जाने का निर्देश दिया गया है। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में उनका नाम, उनके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान क्षेत्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ होना चाहिए।
मतदान केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ नहीं जमा होना चाहिए। प्रत्याी के शिविर में किसी प्रकार का पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य सामग्री का प्रर्दशन नहीं होना चाहिए। चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढ़ंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड़ सभाओं एवं जुलूस के दौरान कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य है जैसे :- मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग आदि। उक्त निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ढि़लाई बरती जाने पर इसे काफी गंभीरता से लिया जायेगा एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।