सिवान : सिवान फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट—2 के न्यायाधीश सरोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या कर शव गायब कर देने के एक मामले में नामजद दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुफ्फसिल थाने के लखराव निवासी धुरूपति देवी के 16 वर्षीय पुत्र अजय पटेल की हत्या इसी थाना क्षेत्र के लखराव निवासी विकाश यादव एवम श्रीनगर निवासी शहंशाह खान ने वर्ष 2010 में कर दी। हत्या के बाद आरोपितों ने शव को गायब कर दिया था। दोनों अपराधी अजय पटेल को घर से मेला देखने के बहाने बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। इसी मामले में मृतक की मां ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इसी मामले में दोनों को उक्त सजा सुनाई है ।
(डॉ विजय कुमार पांडेय)