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1 जून से बिहार में शुरू होगी बस सेवा, ऑड-इवन का झंझट खत्म

पटना: कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त होने वाला है। जनजीवन को सामान्य करने के लिए 1 जून से लॉकडाउन में काफी छूट दिए जा रहे हैं।

जनजीवन को सामान्य करने के लिए बिहार सरकार ने 1 जून से राज्य के अंदर बस और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू किया गया है। भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी l लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा। राज्य में ई – रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर  का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में होगा। इसके लिए ऑड-इवन का फार्मूला लागू नहीं होगा।

यात्रियों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है:-

• वाहनों में सफर करते समय मास्क पहनें अथवा मुँह ढककर ही रखें मतलब यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, अन्यथा यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• गाड़ी में चढ़ने से पूर्व सेनेटाइजर का उपयोग करें।

• वाहनों के रेलिंग का प्रयोग कम से कम करना है।

• वाहनों में चढ़ते और उतरने समय भीड़ न करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

• वाहनों के अंदर पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू का सेवन करना वर्जित है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे।

• बस- टैक्सी स्टैंड पर यत्र-तंत्र थूकना मन है, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी तथा दंड के भागी होंगे।

• 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा या अन्य आवश्यक काम से ही वाहनों में यात्रा करने के लिए कहा गया है। अगर आवश्यक कारण नहीं हो तो यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

बस मालिकों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि हर ट्रिप के बाद बस को सेनेटाइज किया जायेगा। बस को हर रोज धोने और साफ़-सुथरा रखने की भी जिम्मेदारी होगी। ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क, ग्लब्स और साफ़ कपड़े पहनने होंगे।कोविड से बचाव के लिए स्टिकर लगाएंगे। वाहन में निर्धारित सीट के आलावा एक भी यात्री को बस में नहीं चढ़ाया जाएगा। तथा वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा।

बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।