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ATM, PAN, ITR और बैंक खाते को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली : वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश के 30 राज्यों को लाॅकडाउन कर दिया गया है। लाॅकडाउन के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द आर्थिक पैकेज का एलान किया जाएगा। इसके साथ ही आयकर रिटर्न करने की तारीख भी बढ़ाने का एलान किया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने तक किसी भी डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) से किसी भी बैंक के एटीएम से बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। किसी भी बैंक के खाते में न्यूनतम राशि की बाध्यता को 30 जून तक के लिए समाप्त कर दी गई है।

प्रेस वार्ता करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की तारीख 31 मार्च तक थी जिसे अब बढाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि रिटर्न में देरी पर लेट भुगतान जो पहले 12% था उसे घटाकर 9% कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। साथ ही विवाद से विश्वास योजना में देरी के लिए 10% जुर्माना अब नहीं देना होगा। टीडीएस पर ब्याज 18% की जगह 9 % कर लगेगा।

जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री ने राहत का एलान करते हुए कहा कि मार्च-अप्रैल और मई महीने की जीएसटी फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। साथ ही सबका विश्वास योजना भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।