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कोरोना को लेकर क्या है बिहार सरकार की बड़ी घोषणा

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से मौत होने की स्थिति पर मृतक के निकटतम संबंधी को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इससे पहले 011-23978046 नम्बर किया गया था। ये दोनों ही नंबर 24 घंटे काम करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविश कुमार ने कहा की एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118797 जारी किया है।

राज्य सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और डीईओ को आदेश जारी किया है।

कोरोना वायरस से खतरे के मद्देनजर पटना यूनिवर्सिटी ने सभी हॉस्टलों को इस पूरे महीने के लिए बंद करने का आदेश दिया है। कुलपति रास बिहार सिंह ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। सभी प्राचार्यों, वार्डेन और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को 24 घंटे के भीतर सभी हॉस्टलों को खाली कराने का आदेश दिया गया है।

दूसरी तरफ बिहार के विभिन्न जिलों में धारा 144 लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्ति करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल इसे हटाने का निर्देश दिया। सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि जिन जिलों में भी धारा 144 लगाएं गए हैं, उसे तत्काल हटाएं। उन्होंने कहा कि धारा 144 कानून-व्यवस्था के सवाल पर लगाया जाता है। इसको लेकर जिलों में लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे।