पटना : पटना हाईकोर्ट ने कैमूर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को दूर करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज राज्य के मुख्य सचिव समेत पर्यटन विभाग, युवा कला व संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव और एएसआई पटना क्षेत्र के निदेशक से 9 अगस्त तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति ज्योति शरण व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि 1902 में ही इस मंदिर को तत्कालीन पुरातत्व विभाग ने संरक्षण हेतु ले लिया था। एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी आज तक यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस मंदिर में देवताओं की मूर्ति के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यह मंदिर हिन्दू आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहां लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुरातत्व स्थल की बदहाली को गम्भीर मानते हुए सूबे के संबंधित आला अधिकारियों समेत ए एस आई से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
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